खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा. बुधवार को प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारण से सुनवाई टल गई. अब प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई गुरुवार 6 फरवरी को होगी.
बुधवार पांच फरवरी को प्रणव सिंह चैंपियन के वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 हत्या के प्रयास को हटाने की अपील की थी. चैंपियन के वकील गोपात चुतुर्वेदी ने बताया कि बेल पर बहस नहीं हो पाई है. जमानत पर फिर से सुनवाई कल गुरुवार को होगी.
वहीं विधायक उमेश कुमार के वकील उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी पक्ष की तरफ से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसका सीजेएम कोर्ट में उन्होंने विरोध किया. सुनवाई अब गुरुवार को होगी. वकील उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि उनका धारा 109 को हटाने का विरोध है. क्योंकि फायरिंग का वीडियो सामने आया है.
दरअसल, 26 जनवरी शाम को प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां प्रणव सिंह चैंपियन और उसने समर्थकों ने विधायक उमेश कुमार के स्टाफ से मारपीट की और गोली भी चलाई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया था.
खानपुर विधायक उमेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने प्रणव सिंह चैंपियन को देहरादून से गिरफ्तार किया था. इसके बाद अगले दिन 27 जनवरी को प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. तभी से प्रणव सिंह चैंपियन हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद है. गुरुवार को अब प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
