हरिद्वार नगर निगम ने मनसा देवी मंदिर रोपवे के संचालन के लिए एक टेंडर रद्द कर दिया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि बोली प्रक्रिया में इस क्षेत्र में किसी भी अनुभव के बिना फर्मों को अनुमति दी गई है. यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता और नाराजगी व्यक्त करने और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगने के बाद हाईकोर्ट ने टेंडर रद्द किया है.
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान हरिद्वार नगर निगम के वकील संदीप कोठारी ने अदालत को बताया कि टेंडर वापस ले लिया गया है. रोपवे विशेषज्ञ कंपनी उषा ब्रेको लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश जल्द ही आने की उम्मीद है. ये विवाद अप्रैल में शुरू हुआ, जब हरिद्वार नगर निगम ने मनसा देवी मंदिर रोपवे के संचालन और रखरखाव के लिए टेंडर जारी किया.
उषा ब्रेको लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि रोपवे सेवाओं में अनुभव न रखने वाली फर्मों, जिनमें सड़क और निर्माण कार्य से जुड़ी फर्में भी शामिल हैं, को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई. याचिका में कहा गया है कि राजमार्ग, पुल, सुरंग, दूरसंचार और यहां तक कि अस्पताल जैसे क्षेत्रों की फर्मों को भी इसमें शामिल किया गया.
मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में बिलवा पर्वत पर स्थित है. ये देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है. मनसा देवी को शक्ति का एक रूप माना जाता है. मनसा देवी मंदिर एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है और यहां पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर की दूरी पहाड़ पर चढ़नी पड़ती है. इसी दूरी को कम करने के लिए यहां रोपवे लगाया गया था. रोपवे को चंद मिनटों में ही मंदिर पहुंचा जाता है.
